दीपावली पर्व वर्ष 2026 के लिये अस्थाई रूप से पटाखे विक्रय करने की अनुज्ञप्ति विस्फोट नियम 2008 का नियम 113 के अधीन प्रारूप एल.ई-5 में 05 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 की अवधि के लिये अधिकार संबधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके अनुभाग के लिये प्रत्यायोजित/अधिकृत किये गए हैं।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खेरची पटाखा लायसेंस जारी किये जाने है। इस वर्ष दीपावली त्यौहार 08 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में अस्थाई पटाखा लायसेंसो का खेरची व्यापारियों द्वारा सामग्री विक्रय 05 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियो को निर्देशित किया है कि अपने अपने अनुभाग स्तर पर https service.mp/gov.in एवं जिला स्तर पर LSDA MODULE पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का नियमानुसार जांच कर संबंधित आवेदकों को प्रारूप ए.ई.-5 में अस्थाई पटाखा विक्रय के लायसेंस जारी करें।

अस्थाई पटाखा विक्रय के लायसेंस आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा

अस्थाई पटाखा विक्रय के लायसेंस आवंटन के लिए विभिन्न शर्तों के अधीन किया जाएगा। जिसमें अस्थाई दुकाने एक दुसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर किसी कार्यशाला स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होगी। अस्थाई दुकाने एक दुसरे के आमने-सामने नहीं होगी। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखे एवं अग्नि दुर्घटना रोकने हेतु समुचित उपाय करना होंगे।

दुकानो में प्रकाश करने हेतु तेल लेम्प, खुली बिजली का उपयोग प्रतिबंधित होगा। विद्युत लाईन का उपयोग किये जाने पर तार की दृढता से लगाना होगा तार की से कटे एवं खुले न हो तथा उनकी सुरक्षा के संबंध में इलेक्ट्रीक सेफटी इस्पेक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर दुकानदार को नगर पालिका में प्रस्तुत करना होगा।

यदि किसी बिजली की लाईट का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढता से लगाना होगा किसी प्रकार की तार लटके नही होगे। इनके लिए बटन छत के पास लगाने होगे, एवं एक पंक्ति की सभी दुकानो के लिए मास्टर स्विच लगना होगा। जिससे मास्टर स्विच से फयुज या सकिट ब्रेकर लगा होन चाहिये जिससे की सार्ट सर्किट होने पर विधुत प्रवाह स्वतः बंद हो जाये।

विद्युत कनेक्शन रजिस्टर्ड ठेकेदार से विधिवत अनुमति लेकर रहेंगे। दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में पानी से भरे ड्रम एवं रेती से भरी कम से कम दो बाल्टी रखेगा। दुकानदार को दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का जोखिम स्वभाव की आतिशाबाजी के संबंध में सुरक्षित तरीके से उठाई धराई के संबंध में प्रशिक्षित कर्मचारियों का रखना होगा।

दुकान में एक समय में अधितम 25 किलो तक के विस्फाटक रखने की अनुमति होगी। दुकान पर धुम्रपान निषेध होगा जिसका बोर्ड लगाने की व्यवस्था रखी जाए। स्थल का नक्शा बनाकर इस कार्यालय से अनुमोदन कराए। प्रत्येक लायसेंसी को अपना लायसेंस दुकान में प्रदर्शित करना होगा एवं बिना लायसेंस के एवं लायसेंस से हटकर कोई भी दुकानदार विक्रय करते पाया गया तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत् उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

अधिकृत स्थल के अलावा यदि कोई लायसेंसधारी अथवा बिना लायसेंसी के विक्रय किया जाता है तो विस्फोटक अधिनिम के तहत् उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। दुकान स्थल पर नगर पालिका द्वारा फायर ब्रिगेड 24 घण्टे उपलब्ध कराई जाएगी। 14- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को तब तक आतिशबाजी न बेची जाए तब उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति साथ न हो।

दुकान के अंदर फटाको को या ग्राहक का जमाव नहीं करेगे, एवं दुकाने के अंदर आतिशबाजी ग्राहक को दिखाने के लिये नहीं रखी जाएगी। लडी (जुडे हुए पटाखो) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखो के लिए वर्णित सीमा 5log 10 (N) db तक किया जा सकेगा।

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी / कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर अनुज्ञप्ति हेतु जारी लायसेंस की शर्तों का पालन कराया जावें एवं किसी प्रकार की उल्लघंन होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकें।